भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के कारण, महाराष्ट्र के "विशिष्ट" जिलों के लिए जुलाई 2025 महीने के लिए जीएसटीआर-3बी की अंतिम तिथि बढी

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जुलाई 2025 महीने के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
केंद्रीय कर अधिसूचना संख्या 12/2025, अंतिम तिथि 20 अगस्त 2025 को जारी की गई।
अधिसूचना के अनुसार, जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की संशोधित अंतिम तिथि 27 अगस्त 2025 है। यह विस्तार उन पंजीकृत व्यक्तियों पर लागू है जिनका मुख्य व्यवसाय स्थान महाराष्ट्र के मुंबई (शहर), मुंबई (उपनगरीय), ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में है।
यह विस्तार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुसार सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 39(1) और सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 61(1)(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार प्रदान किया गया है।