सरकार के अनुसार, अब तक प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के बाद "इसका लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक ठीक से पहुंचाया गया है"। सीबीआईसी ने प्रमुख व्यापार संघों और उद्योग समूहों के साथ बैठकें करके दरों में कटौती से उत्पन्न कर अनुपालन दायित्वों को उजागर किया था और उनसे उपभोक्ताओं तक इसका लाभ पहुंचाने का आग्रह किया था।
सरकार ने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी में भारी कटौती के मद्देनजर सभी निर्माताओं और विक्रेताओं को जारी दिशानिर्देशों में सभी दवाओं, फॉर्मूलेशन और चिकित्सा उपकरणों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को संशोधित करने का निर्देश दिया था। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कटौती से पहले के बिना बिके स्टॉक पर संशोधित मूल्य स्टिकर लगाने की अनुमति दी थी।
मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार ने जीएसटी कटौती का लाभ न देने वाले या उससे बचने वाले व्यवसायों की पहचान करने हेतु सीबीआईसी वेबसाइट पर जीएसटी से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) अपलोड किए हैं। ये प्रश्न उपभोक्ताओं को कर लाभों और उनका लाभ न मिलने पर शिकायत दर्ज करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) या आईएनजीआरएएएम पोर्टल पर शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। शिकायतों पर दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जा रही है।
जीएसटी दर के युक्तिकरण और सरकार द्वारा कम कर व्यवस्था पर अमल करने की प्रतिबद्धता के बारे में करदाताओं और उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए समाचार पत्रों, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार अभियान चल रहे हैं।