करदाता इन रिटर्न को दाखिल करने की अंतिम तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बाद जीएसटीआर-1, जीएसटीआर 3बी, जीएसटीआर-4, जीएसटीआर-5, जीएसटीआर-5ए, जीएसटीआर-6, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8 और जीएसटीआर 9 दाखिल नहीं कर पाएंगे।
समय की कमी के संबंध में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम में यह संशोधन वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा किया गया था। इस प्रकार, कर के भुगतान से संबंधित रिटर्न के साथ, जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न, वार्षिक रिटर्न और स्रोत पर एकत्रित कर आदि जैसे रिटर्न को इन रिटर्न को दाखिल करने की अंतिम तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बाद रिटर्न दाखिल करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
जीएसटीएन ने कहा, "यह प्रतिबंध जुलाई 2025 की कर अवधि से जीएसटी पोर्टल पर लागू होगा, इसलिए करदाताओं को अपने रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए और अगर उन्होंने अभी तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो तुरंत दाखिल करना चाहिए।"