सीबीआईसी ने जीएसटी पर भ्रामक संदेशों के खिलाफ चेतावनी दी - आधिकारिक सूचना स्रोतों का संदर्भ लेने का आग्रह

GST 4 YOU
              केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के संज्ञान में आया है कि सीबीआईसी के अध्यक्ष द्वारा जारी होनेका दावा करनेवाला एक अनौपचारिक संदेश सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि जीएसटी के तहत कुछ संक्रमणकालीन लाभ 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगे, जिनमें अप्रयुक्त उपकर क्रेडिट, पूरी तरह से छूट प्राप्त आपूर्ति से संबंधित आईटीसी; नए मूल्य समायोजन प्रावधान आदि शामिल हैं।
       इस संबंध में, सीबीआईसी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से सूचित किया है कि ऐसे दावे तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक हैं। अनुरोध है कि आम जनता, व्यापार और उद्योग जगत के लोगों के साथ-साथ अन्य हितधारक जीएसटी के अंतर्गत अगली पीढ़ी के सुधारों को बेहतर ढंग से समझने के लिए सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं, परिपत्रों, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों आदि का ही संदर्भ लें।