मा. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जीएसटी खुफिया निदेशालय (डीजीजीआई) को केंद्र और राज्य प्राधिकरणों के बीच निर्बाध डेटा और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है। इसमें खुफिया जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई की वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करना, समन्वय और सहकारी संघवाद को बढ़ाना, और ओवरलैपिंग कार्यवाहियों के कारण करदाताओं को होने वाली परेशानी को कम करना शामिल है।
मा. सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से क्रॉस-ज्यूरिस्डक्शन पर अत्यंत आवश्यक स्पष्टता आई है। इससे जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत जाँच और निर्णय प्रक्रिया सुगम होगी और विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा करदाताओं को होने वाली अनावश्यक परेशानियों से बचाव में सहायता मिलेगी।