मा. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी विभागों को एक ही मुद्दे पर समानांतर कार्रवाई करने से रोका - क्रॉस ज्यूरिस्डिक्शन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय

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        मा. सर्वोच्च न्यायालय ने में. आर्मर सिक्योरिटी (इंडिया) लिमिटेड बनाम आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी, पूर्वी दिल्ली आयुक्तालय एवं अन्य (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 6092/2025, दिनांक 14 अगस्त, 2025) के मामले में स्पष्ट किया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत समन जारी करना जीएसटी अधिनियम की धारा 6 (2) (बी) के अर्थ में "कार्यवाही प्रारंभ" नहीं माना जाएगा। मा. सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही विषय पर विभिन्न कर प्राधिकारियों द्वारा समानांतर कार्यवाही पर रोक लगा दी और कार्यवाही के दोहराव से बचने के लिए केंद्र और राज्य कर प्राधिकारियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए।
     मा. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जीएसटी खुफिया निदेशालय (डीजीजीआई) को केंद्र और राज्य प्राधिकरणों के बीच निर्बाध डेटा और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है। इसमें खुफिया जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई की वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करना, समन्वय और सहकारी संघवाद को बढ़ाना, और ओवरलैपिंग कार्यवाहियों के कारण करदाताओं को होने वाली परेशानी को कम करना शामिल है।
     मा. सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से क्रॉस-ज्यूरिस्डक्शन पर अत्यंत आवश्यक स्पष्टता आई है। इससे जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत जाँच और निर्णय प्रक्रिया सुगम होगी और विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा करदाताओं को होने वाली अनावश्यक परेशानियों से बचाव में सहायता मिलेगी।